Reservation in promotion:SC says Govt ought to collect quantifiable data before granting reservation
सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने पर Surpeme Court ने आज महत्वपूर्ण फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि पिछले फैसलों में तय किए गए आरक्षण के पैमाने में वह बदलाव नहीं करेगा. राज्य सरकारों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए डेटा देना ही होगा और समीक्षा के लिए केंद्र सरकार को अवधि निर्धारित करना चाहिए. क्या है पूरा मामला और इसको लेकर पहले कौन कौन से फैसले आये जानिए विस्तार से
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